Employees Provident Fund Organisation में आज एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारत के उन सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण समाचार है। जिनकी मेहनत की कमाई का पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा है। EPFO ने AAADHAR को अधिकृत दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर कर दिया है।
EPFO-AADHAR DOB D-LINK
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित किया गया है कि वह आधार को डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं मानता। किसी भी कर्मचारी का जन्म दिनांक प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की लिस्ट से आधार को बाहर कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति आधार को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर सबमिट नहीं कर सकेगा। पूर्व में जिन कर्मचारियों ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार को सबमिट किया है उन्हें अब कोई दूसरा दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा।
EPFO - डेट ऑफ बर्थ के लिए लीगल डॉक्यूमेंट लिस्ट
- BIRTH CERTIFICATE, जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो।
- MARKSHEET, किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी शिक्षा मंडल अथवा यूनिवर्सिटी की अंक सूची।
- SLC, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
- TC, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट।
- केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संधारित सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर जारी प्रमाण पत्र।
- मेडिकल चेकअप के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट।
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