IPC 291 - लोक न्यूसेंस बंद के आदेश के बाद भी उसे चालू रखना, कौन सी धारा, कितनी सजा, पढ़िए

Legal general knowledge and law study notes

जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि मानव जीवन मे संकट उत्पन्न होने की संभावना हो, तब न्यायलय द्वारा ऐसे कार्य को रोकने के लिए आदेश पारित हो जाते हैं। उस आदेश के बाद भी व्यक्ति लोक न्यूसेंस करता है, ऐसे में वाले व्यक्ति के खिलाफ किस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज होगा जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 291 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस को बंद करने के आदेश के बाद भी न्यूसेंस को चालू रखता है अर्थात ऐसे कार्य को चालू रखता है जो मानव संकट के लिए हानिकारक है, तब वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 291 के अंतर्गत दोषी होगा।

Indian Penal Code, 1860 section 289 Punishment 

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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