MP NEWS - कटनी के कोषालय अधिकारी सस्पेंड, जबलपुर कमिश्नर की कार्यवाही

Bhopal Samachar
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जबलपुर संभाग के कमिश्नर श्री अभय मिश्रा ने, कटनी कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर, कटनी के जिला कोषालय अधिकारी श्री शैलेष कुमार गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। आरोप लगा है कि श्री शैलेश कुमार गुप्ता ने मतदान दलों का मानदेय भुगतान निर्धारित समय पर नहीं किया था।

बिना सूचना और स्वीकृति के छुट्टी पर चले गए

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर से जारीआदेश  क्रमांक / 1247/ क्षेत्रीय शाखा-1/2023, जबलपुर, दिनांक नवम्बर, 2023 में लिखा है कि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कटनी के पत्र क्रमांक/ क्रमांक/1973/सामा. निर्वा./2023 दिनांक 22/11/2023 में प्रतिवेदित किया गया है कि, श्री शैलेष कुमार गुप्ता, जिला कोषालय अधिकारी, कटनी को विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दलों के मानदेय वितरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा निर्वाचन के लिये दिनांक 17/11/2023 को सम्पन्न हुये मतदान कार्य में लगे मतदान दलों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। श्री गुप्ता बिना सूचना तथा बिना अवकाश स्वीकृति के 07 दिवस के अर्जित अवकाश का आवेदन प्रस्तुत कर मुख्यालय छोड़कर चले गये है। 

कटनी के जिला कोषालय अधिकारी शैलेष कुमार गुप्ता सस्पेंड

उनके बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने के कारण मतदान दलों को मानदेय का भुगतान करने में विलम्ब हुआ है। श्री शैलेष गुप्ता द्वारा अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय यह भी ध्यान नहीं दिया गया कि उनकी अनुपस्थिति में IFMIS से भुगतान संभव नहीं है। नस्ती पर मानदेय स्वीकृत हो जाने के बाद भी IFMIS पर भुगतान संभव नहीं हो सका। श्री गुप्ता द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही बरती गई है। बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने तथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण श्री शैलेष कुमार गुप्ता, जिला कोषालय अधिकारी, कटनी को कलेक्टर, कटनी द्वारा निलंबित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9

श्री शैलेष कुमार गुप्ता का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लेने, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही बरतने, बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने, मतदान दलों के मानदेय का वितरण नहीं करने के फलस्वरूप श्री शैलेष कुमार गुप्ता, जिला कोषालय अधिकारी, कटनी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, कटनी नियत किया जाता है। श्री गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। 



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