MP NEWS - दो शिक्षकों से संबंधित सीनियारिटी लिस्ट और काउंसलिंग हाई कोर्ट द्वारा निरस्त

Bhopal Samachar
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जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा श्री सतेंद्र सिंह तिवारी, माध्यमिक शिक्षक मिडिल स्कूल, पगरा, जिला सतना, (प्रदेश अध्यक्ष, पुरानी पेंशन संघ) की उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं राज कुमार नायक,  प्राथमिक विद्यालय सतई, जिला छतरपुर (प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक) से संबंधित सीनियारिटी लिस्ट और काउंसलिंग की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। सीनियारिटी लिस्ट संशोधित की जाएगी और फिर से काउंसलिंग की जाएगी। 

लिस्ट में जूनियर को सीनियर के ऊपर दर्ज कर दिया था

श्री सतेंद्र सिंह तिवारी, माध्यमिक शिक्षक (प्रदेश अध्यक्ष, पुरानी पेंशन संघ) की उच्च माध्यमिक शिक्षक, एवम राज कुमार नायक (प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक) पद प्रभार हेतु तैयार की गई अंतिम सिनियरिटी लिस्ट में त्रुटि के बाद, उनसे जूनियर व्यक्ति को नियम विरुद्ध वरिष्ठता का अतिक्रमण करते हुए शाला चयन/काउंसलिंग हेतु बुलाया गया था। परिणाम स्वरूप श्री तिवारी एवम श्री नायक जिन शालाओं का चयन करना चाहते थे नही कर सके थे।

MP स्कूल शिक्षा - पोस्टिंग में फायदा के लिए जानबूझकर लिस्ट में गड़बड़ी की

श्री तिवारी एवम श्री नायक द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा कोर्ट को बताया कि कुछ चुनिंदा शिक्षको को मनमाफिक पोस्टिंग देने के उद्देश्य से  सेनियरिटी लिस्ट में त्रुटि कर सीनियर को जूनियर से नीचे कर दिया गया था। चूंकि स्कूल चयन वरिष्ठता सूची के अनुसार होना था, जो वरिष्ठता सूची में त्रुटि के कारण नही हो सका। श्री तिवारी एवम श्री नायक की उच्च पद प्रभार काउंसिलिंग में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पोस्टिंग आदेश निष्प्रभावी करने के आदेश दिए

सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने, आदेश दिया है कि श्री तिवारी एवम श्री नायक से जूनियर शिक्षक के पक्ष में कोई पोस्टिंग आदेश जारी नही किया जावे। यदि, पोस्टिंग आदेश जारी कर दिया गया है तो वह निष्प्रभावी होगा। संशोधित सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर श्री सतेंद्र तिवारी एवम श्री नायक को पुनः शाला चयन का मौका दिया जावे। 

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