MP NEWS - ट्रांसफर वाले संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कैसे होगा, डायरेक्टर RSK ने बताया

Updesh Awasthee
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित स्कूलों में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा नियुक्त किए गए संविदा अधिकारियों एवं संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में डायरेक्टर धनराजू एस IAS द्वारा मार्गदर्शन जारी किया गया है। कहां गया है किभले ही, सामान्य प्रशासन विभाग की व्यवस्था में संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन यदि शिक्षा मिशन की व्यवस्था केतहत कोई ट्रांसफर किया गया है तो उसमें वेतन निर्धारण में वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा। 

राजधानी भोपाल के जिला परियोजना समन्वय द्वारा इस विषय में मार्गदर्शन मांगा गया था। डायरेक्टर धनराजू एस IAS द्वारा उसके उत्तर में लिखा गया है कि,  आपका पत्र कमांक-जिशिके/स्था/2023/2742/भोपाल दिनांक-27.9.2023 उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन चाहा गया है कि :- "वर्ष 2018 एवं उसके पश्चात यथा 2019, 2020एवं 2023 में स्थानांतरित होकर आए कर्मचारियों की वास्तविक नियुक्ति दिनांक पूर्व में पदस्थ जिले की मानी जावे अथवा भोपाल जिले में हुई नवीन संविदा नियुक्ति दिनांक मानी जावे, जिससे उक्त नवीन संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन गणना की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।"

उपरोक्त मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक-सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक-22.7.2023 में संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण का कोई जिक नहीं है। मिशन के नवीन स्थानांतरण नीति दिनांक-21.10.2022 में भी स्थानांतरण करने में सेवाओं में व्यवधान का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यदि कोई स्थानांतरण होता है तो वह मिशन के नीतियों के अंतर्गत ही किया गया है। अतः स्थानांतरित होकर आये कर्मचारियों की सेवाओं में नियमितता पाये जाने पर नियमानुसार नवीन निर्देशों के तहत वेतन का निर्धारण किया जाये। 



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