30 जून को रिटायर कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट का विधिक पहलू - LAW BLOG

30 जून को सेवा से रिटायर होने वाले शासकीय कर्मचारियों को एक जुलाई को देय वेतनवृद्धि का लाभ मिलना चाहिये, इस संबंध में कर्मचारियों के बीच चर्चा है। 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को, निम्नलिखित विधिक आधारों पर, जुलाई में देय, वेतन वृद्धि का पात्र  माना गया है-

1- कर्मचारी द्वारा वर्ष भर सेवा करने के पश्चात, सेवा के बदले में मिलने वाले, सेवा लाभ, कर्मचारी के पक्ष में, विधिक/कानूनी अधिकार उत्पन्न करते हैं, उक्त उद्भूत विधिक अधिकार से कर्मचारी को वंचित नहीं किया जा सकता है, ना ही, निषेध किया जा सकता है। अतः, कर्मचारी को जुलाई में मिलने वाले, इंक्रीमेंट से वंचित नही किया जा सकता है। जब तक किसी दूसरे कारण से वेतन वृद्धि को नही रोका गया हो।

2- ऐसा कोई नियम नहीं है, जो, पूर्व में की गई सेवा लाभ या वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए, यह शर्त अधिरोपित करता हो, कि कर्मचारी को एक जुलाई को सेवा में निरंतर रहना पड़ेगा।

3- वेतन में, वेतन वृद्धि प्रदान किया जाना, सेवा की एक शर्त है। वेतन वृद्धि, कलंक रहित सेवा के लिए, एक पारितोषिक है, जो कि एक अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है।  वेतन वृद्धि प्रदान करने की कालावधि एक वर्ष है। कलंक रहित सेवा पूरे वर्ष देने के पश्चात , शासकीय कर्मचारी, वेतन वृद्धि का पात्र हो जाता है।

4) मध्यप्रदेश शासन द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी अपीलें निरस्त कर दी गईं हैं।  स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में,  30 जून को रिटायर कर्मचारी को जुलाई में देय इंक्रीमेंट का पात्र माना है। 

अमित चतुर्वेदी
अधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर 

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