MPTAASC छात्रवृत्ति के संबंध में डायरेक्टर DPI BHOPAL की गाइडलाइन - MP NEWS

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के संचालक श्री केके द्विवेदी द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केंद्र प्रवर्तित एवं राज्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 एवं कक्षा 10 की MPTAASC के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। यह गाइडलाइन समस्त संकुल प्राचार्य के लिए है एवं समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संकुल प्राचार्य किसी प्रकार की गलती ना करें। 

MP NEWS- कक्षा 9-10 SCST स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति

डायरेक्टर डीपीआई भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 159 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 में लिखा है कि, वर्ष 2022-23 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की कक्षा 9 से 12 की केन्द्र एवं राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं का कियान्वयन MPTAASC पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अनुसूचित जाति / जनजाति केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10 ) वर्ष 2022-23 की स्वीकृति की प्रक्रिया MPTAASC पोर्टल पर प्रारम्भ की गई है। 

दिनांक 03.10.2023 को MPTAASC की तकनीकी टीम द्वारा संभाग एवं जिला नोडल अधिकारी एवं संकुल प्राचार्यों को उक्त छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रक्रिया का यूजर मैन्यूअल समस्त जिलों को प्रेषित किया गया है।

छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के उपरान्त उसे रिवर्ट किया जाना संभव नही

उक्त पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रथमबार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा रही है। अतः पोर्टल पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को पात्रतानुसार सही छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत हो रही है एवं पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाए। छात्रवृत्ति राशि में पात्रता से भिन्न राशि प्रदर्शित होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत न करते हुए जानकारी तत्काल संचालनालय को प्रेषित करें। विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के उपरान्त उसे रिवर्ट किया जाना संभव नही है। अतः तद्नुसार संकुल प्राचार्यों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। 

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