नवरात्रि, गरबा और दशहरा में नेताओं की नो एंट्री, आचार संहिता की शिकायत यहां करें - MP NEWS

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसी स्थिति में नवरात्रि, गरबा और विजयदशमी के अवसर पर आयोजित होने वाले रावण के पुतला दहन कार्यक्रम में नेताओं को बतौर मुख्य अतिथि नहीं बुलाया जा सकेगा। यदि कोई आयोजक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि कोई प्रत्याशी शामिल होता है तो उसे कार्यक्रम का पूरा खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में शामिल कर दिया जाएगा। 

नवरात्रि, गरबा और दशहरा में आचार संहिता

  • किसी भी नेता को बतौर मुख्य अतिथि नहीं बुला सकते। 
  • कोई भी नेता मंच से कोई भाषण नहीं दे सकता। 
  • कार्यक्रम में किसी भी नेता के जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जा सकते। 
  • कार्यक्रम स्थल पर किसी भी पार्टी अथवा नेता का फोटो अथवा प्रचार नहीं किया जा सकता। 
  • उपरोक्त की स्थिति में आयोजन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
  • किसी भी प्रत्याशी को मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं बुला सकते। 
  • कोई भी प्रत्याशी भाषण नहीं दे सकता। 
  • कोई भी प्रत्याशी जनसंपर्क नहीं कर सकता। 
  • किसी भी प्रत्याशी का फोटो अथवा नाम आदि का उल्लेख नहीं किया जा सकता। 
  • किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में नारे नहीं लगाए जा सकते। 
  • उपरोक्त की स्थिति में कार्यक्रम का पूरा खर्चा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल कर लिया जाएगा। 

आयोजक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी

धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन होने पर आयोजकों को अधिकतम पांच साल तक की जेल हो सकती है। उन्हें 10 हजार रुपए तक के जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे आयोजकों को अगले छह साल के लिए ऐसी किसी संस्था का पदाधिकारी बनने पर भी रोक लग जाएगी।

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कैसे करें

  • घटनास्थल पर किसी प्रकार का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करें। सुनिश्चित करें की आवाज भी रिकॉर्ड हो जाए। यदि किसी बैनर पोस्टर पर तारीख लिखी हुई है तो उसे भी रिकॉर्ड करें। 
  • यहां क्लिक करके Election Commission of India cVIGIL APP DOWNLOAD करें और वीडियो एवं फोटो सहित पूरी जानकारी चुनाव आयोग को भेज दें। यदि अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं तो स्पष्ट तौर पर लिखें। 
  • निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव आयोग 48 घंटे के भीतर नोटिस जारी करेगा।

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