MP NEWS- पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं ने पॉलिसी और गाइडलाइन मांगी

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश पालीटेक्निक अतिथि विद्वान (व्याख्याता) संघ के अध्यक्ष ऋषभ पस्तारिया एवं कार्यकारी अध्यक्ष रविकांत खटीक ने संयुक्त रूप से बताया कि तकनीकी शिक्षा कौशल एवं रोज़गार विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से कार्यरत पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग अतिथि व्याख्याताओं की वर्षों से चली आ रही मांगो को पूरा कर 2 हज़ार प्रति दिवस अथवा प्रतिमाह अधिकतम 50 हज़ार मानदेय का आदेश जारी किया है। किन्तु आदर्श आचार संहिता से पूर्व विभागीय नीति - निर्देश जारी न होने से अतिथि व्याख्याता अपने भविष्य के प्रति चिंतित होकर असमंजस की स्थिति में है।

संघ के सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि मानदेय में बढ़ौतरी कर आदेश से समस्त पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग अतिथि व्याख्याताओं में हर्ष व्याप्त है। समस्त अतिथि व्याख्याताओं ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमति यशोधरा राजे सिंधिया जी का सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है। इस आदेश से प्रदेश के लगभग 1300 अतिथि व्याख्याता लाभान्वित होकर भविष्य सुरक्षित हुआ है और शोषणकारी कालखंड व्यवस्था से मुक्ति मिली है। अतिथि व्याख्याताओं द्वारा मध्यप्रदेश शासन के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और सामाजिक संगठनों एवं संस्था प्रमुखों का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

जारी आदेश के कुछ प्रकाशित अंश इस प्रकार है एक सत्र अनुबंध पर नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं को 13 आकस्मिक अवकाश और 3 ऐच्छिक अवकाश और प्रसूति अवधि में 3 माह की अनुपस्थिति में समानुपातिक वेतन कटौती के साथ मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है। विना सूचना के एक माह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति होने पर, शैक्षणिक कार्य एवं आचरण संतोषप्रद न होने पर डीटीई के अनुमोदन उपरांत अतिथि व्याखाताओं की सेवा समाप्त की जावेगी।

संघ के महासचिव देवीदीन अहिरवार ने बताया है कि मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का विभाग द्वारा पूर्ण पालन किया जावे, कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को बाहर न किया जावे और अनुबंध की शर्त पर रखे अतिथि व्याख्याताओं को 12 माह मासिक मानदेय देते हुए नियमित व्याख्याता के आने पर भी न हटाया जावे। महिला अतिथि व्याख्याताओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जावे। रिक्त पद के विरुद्ध आगामी अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती में फॉलेन आउट अतिथि व्याख्याताओं को प्राथमिकता दी जावे। 

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