मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक कालू लाल जूनवाल को सस्पेंड कर दिया है। एक वीडियो वायरल हो गया था। इसमें प्रायमरी का टीचर क्लासरूम में विद्यार्थियों के स्कूल बैग को तकिया बना कर लेटा हुआ मोबाइल में वीडियो देखा हुआ, दिखाई दे रहा था।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ (ब्यावरा) से जारी आदेश क्रमांक/शिकायत/निलंबन/ 2023/4785, राजगढ दिनांक 12/10/2023 में लिखा है कि, सोशल मीडिया पर प्रसारित विडियों में शा०प्रा०वि० लोधीपुरा, तहसील सुठालिया के एक शिक्षक को संस्था में बच्चों के मध्य कक्षा के अंदर बैग पर सिर रखकर मोबाइल चलाते हुए सोते हुए दिखाया गया जिसे प्रमाणिकता हेतु संकुल प्राचार्य शा०उमावि० लखनवास को प्रेषित किया गया । संकुल प्राचार्य, शा० उमावि० लखनवास द्वारा पत्र क्रमांक / विडियो / 2023 / 146 दिनांक 11.10.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त विडियों में दिखाये गये शिक्षक श्री कल्लू लाल जूनवाल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय लोदीपुरा है । संकुल प्राचार्य द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि श्री जूनवाल अपनी कार्यशैली के चलते पूर्व में भी निलंबित हुए है । श्री जूनवाल का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति उदासीन एवं लापरवाही को प्रदर्शित करते हुए म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः श्री कल्लू लाल जूनवाल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय लोदीपुरा को उक्त आरोपों में म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के उपनियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ब्यावरा नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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