विधानसभा आचार संहिता - चुनाव प्रचार खर्चों के भुगतान हेतु दिशा निर्देश - MP NEWS TODAY

चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रचार एवं सभी प्रकार के खर्चों के लिए प्रत्याशी की ओर से एक बैंक खाता आरक्षित किया जाएगा। सारे खर्चे अर्थात सभी प्रकार के भुगतान इसी बैंक खाते से किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का नगद भुगतान अथवा किसी अन्य बैंक खाते से भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। नगर भुगतान प्राप्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

विधानसभा चुनाव प्रचार खर्चे के लिए बैंक खाता किसके नाम से खुलेगा

भारत निर्वाचन आयोग ने बैंक खातों को लेकर स्पष्ट किया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो उम्मीदवार के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है, लेकिन यह बैंक खाता प्रत्याशी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा। जो उसका निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता प्रत्याशी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाक घरों में भी खोला जा सकता है।

चुनाव के लिए बैंक खाते में कितने पैसे जमा कर सकते हैं, पुराना खाता चलेगा क्या

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय प्रत्याशी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में ही डालना होगा। अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है। आयोग ने एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा चालीस लाख तय कर रखी है। अभ्यर्थी के वर्तमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गए बैंक खाते से ही किए जाएंगे।

विधानसभा चुनाव प्रचार एवं खर्चों का  नगद भुगतान कर सकते हैं क्या

आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा RTGS या NEFT से ही कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा इकाई को खर्च के किसी मद के लिए चुकाई जाने वाली रकम 10 हजार रुपए से अधिक नहीं है तो ऐसे खर्च का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगा लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन खर्च के उद्देश्य से पृथक से खोले गए बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा।

विधानसभा चुनाव प्रत्याशी ने अलग से बैंक खाता नहीं खोला तो क्या होगा

आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्यय लेखे के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन से पहले यदि अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना इस बैंक खाते में जमा किए कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रखरखाव नहीं किया है। आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। 

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