मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रतिष्ठित रत्न हाउस के मालिक श्री आशीष कुमार सोनी और उनके भांजे परेश कुमार सोनी के खिलाफ भोपाल न्यायालय के आदेश पर कमला नगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। फरियादी, नाबार्ड के रिटायर्ड अधिकारी श्री अनिल कुमार अटल हैं।
BHOPAL NEWS- रत्न हाउस वालों पर 50 लाख की धोखाधड़ी का आरोप
टीआई निरूपा पांडे ने FIR की पुष्टि करते हुए बताया कि फरियादी श्री अनिल कुमार अटल, रिवेरा टाउन भोपाल में रहते हैं एवं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि सन 2012 से उनका रत्न हाउस के मालिक श्री आशीष कुमार सोनी और उनके भांजे श्री परेश कुमार सोनी से संपर्क था। जब वह रिटायर हुए थे उन्हें 80 लाख रुपए रिटायरमेंट फंड मिला। रत्न हाउस वालों ने उन्हें ऑफर किया कि उनके बिजनेस में पार्टनर बन जाए। होशंगाबाद रोड पर एक नई दुकान खोलेंगे। रिटर्न की गारंटी के तौर पर 80000 रुपए मासिक ब्याज देने का वादा किया।
शिकायतकर्ता रिटायर्ड अधिकारी का कहना है कि उन्होंने दिनांक 1 दिसंबर 2019 को 50 लाख रुपए की रकम रत्न हाउस वालों को दे दी, लेकिन रत्न हाउस वालों ने पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं करवाई और ना ही 50 लाख रुपए वापस किया। श्री अनिल कुमार ने भोपाल पुलिस से इसकी शिकायत की परंतु पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया। न्यायालय के आदेश पर कमला नगर पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। इसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि रत्न हाउस वाले दोषी हैं या निर्दोष।
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