भोपाल में सब्जी एवं फूल बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य - NEWS TODAY

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सब्जी एवं फूल बेचने के लिए उद्यानिकी विभाग का लाइसेंस अनिवार्य है। यह जानकारी भोपाल कलेक्टर की जनसंपर्क अधिकारी श्री  राजेश बैन द्वारा प्रेस को उपलब्ध कराई गई। 

बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983

उन्होंने बताया कि, निजी बीज विक्रेता, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं कर सकेंगे। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता को उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भोपाल में डायबिटीज का इलाज फ्री: सीएमएचओ कार्यालय में संपर्क करें

सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण सामान्य होते हैं पर यह धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। यह बीमारी अनियमित लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी फूड खाने एवं आनुवांशिक भी होती है। धीरे-धीरे मधुमेह के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इसे जन जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह की सही समय पर पहचान उसके उपचार एवं जन जागरूकता के मध्यम से मधुमेह रोगियो की स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जा सकता हे। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मधुमेह के उपचार के लिए असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मरीजों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी से संपर्क करें। 

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