MPPSC NEWS- इंदौर हाई कोर्ट ने 71 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए

Madhya Pradesh Public Service Commission Indore 

राज्य सेवा परीक्षा 2022 भी विवादित हो गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दो प्रश्नों पर उपस्थित हुए विवाद को शांत करने का कोई प्रयास नहीं किया। नतीजा मामला हाईकोर्ट में चला गया। एक याचिका में जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय ने सभी नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अध्याधीन कर दिया था। अब इंदौर हाई कोर्ट ने 71 उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि इसके आधार पर सभी 600 विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। 

विवाद क्या है, किन अभ्यार्थियों ने याचिका लगाई है

इंदौर हाई कोर्ट में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के 2 सवालों को डिलीट किए जाने को चुनौती दी गई है। 
पहला सवाल:- भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था। 
दूसरा सवाल:- मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। 
उम्मीदवारों का कहना है कि भारत सरकार के ऑफिशल डॉक्युमेंट में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ की तारीख 9 अगस्त 1942 लिखी है, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्वानों ने किसी लेखक की किताब को आधार माना और 8 अगस्त 1942 को सही उत्तर दर्ज किया। विवाद बढ़ने पर प्रश्न डिलीट कर दिया गया। यही स्थिति राज्य निर्वाचन आयोग के मामले में हुई। प्रश्न के डिलीट कर दिए जाने के कारण सही उत्तर देने वाले 600 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कम हो गए और इसी के कारण वह निर्धारित कट ऑफ मार्क से 1-2 नंबर पीछे रह गए। 

सबसे बड़ा सवाल 

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे विवादित प्रश्न परीक्षा में शामिल ही क्यों किए। क्या पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों को इतना भी नहीं पता था कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ की तारीख को लेकर विवाद है और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया, इस प्रश्न का तो अर्थ ही समझ में नहीं आता। अस्तित्व से क्या तात्पर्य है, अधिसूचना जारी होना या पदस्थापना हो जाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के प्रश्न किसी साजिश के तहत शामिल किए जाते हैं, और उसी साजिश के तहत रिमूव किए जाते हैं। ताकि मामला विवादित हो जाए और लक्ष्य पूरा हो जाए। 

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