मध्यप्रदेश में गणेशोत्सव-नवरात्रि झांकी-पंडाल हेतु अस्थाई बिजली कनेक्शन के नियम - MP NEWS

मध्यप्रदेश शासन ने गणेशोत्सव तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन अनिवार्य कर दिए हैं। यदि कोई समिति बिना कनेक्शन लिए डायरेक्ट बिजली चोरी करता है अथवा किसी घरेलू बिजली कनेक्शन से बिजली प्राप्त करती है तो इसे अपराध माना जाएगा एवं कार्रवाई की जाएगी। अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं संबंधित विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही। अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही।

मध्यप्रदेश में झांकी पंडाल हेतु अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने क्या करें

  • कंपनी के निकटतम जोन कार्यालय/वितरण केन्द्र में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिये आवेदन करें। 
  • बिजली कंपनी के portal.mpcz.in पर भी अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है। 
  • लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएँ। 
  • आवेदन में दर्शाए विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। 
  • रसीद की लेमिनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएँ। 
  • आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। 
  • विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। 
  • झाँकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। 
  • अनाधिकृत तरीके से विद्युत उपयोग न करें। 

यदि अधिकृत जोन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी बिजली कनेक्शन के बदले रिश्वत मांगे तो क्या करें 

किसी भी प्रकार की नारेबाजी, हंगामा या चक्का जाम करने की जरूरत नहीं है। यदि बिजली कंपनी का कोई अधिकारी कर्मचारी अथवा उसका कोई एजेंट अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत की मांग करें तो चुपके से उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करें। संभव हो तो वीडियो भी बनाएं, लेकिन रिश्वत की मांग करता हुआ ऑडियो अनिवार्य है। इस ऑडियो एविडेंस को लेकर अपने क्षेत्र के लोकायुक्त पुलिस एसपी से मिले और शिकायत करें। वह तत्काल अपनी टीम आपके साथ भेजेंगे, और रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार करेंगे। इसके साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि तत्काल आपका स्थाई कनेक्शन स्थापित कर दिया जाए। 

यदि बिजली कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी खुलकर रिश्वत की मांग ना करें। उसका ऑडियंस कलेक्ट ना हो पाए तब स्थानीय कलेक्टर के पास जाएं। अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन एवं एडवांस डिपाजिट प्रस्तुत करें। कलेक्टर बिजली कंपनी के अधिकारी को बुलाकर आपके कनेक्शन की कार्यवाही करवाएंगे। 

 पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें।  ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !