MP NEWS- हाई कोर्ट द्वारा की गई भर्तियों में गड़बड़ की शिकायत और जांच की मांग नस्तीबद्ध

Updesh Awasthee
पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ एवं ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति उठाते हुए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग को हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार संजय अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता कल्याण संघ, जबलपुर (म0प्र0) को भेजी गई सूचना में बताया गया है कि, आपके द्वारा न्यायिक सेवा नियम 1994 में दिनांक 23/06/2023 को राजपत्र में प्रकाशित संशोधन को निरस्त किए जाने तथा हाईकोर्ट द्वारा की जाने वाली समस्त भर्तियों की जाँच स्वतन्त्र एजेंसी से करवाये जाने संबंधी पत्र लिखा गया था।

यथानिर्देशित, उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 07 / 2023-24 जबलपुर दिनांक 28/06/2023, विचारोपरान्त माननीय चेयरमैन, रिक्रूटमेन्ट कमेटी के आदेश दिनांक 08/08/2023 के द्वारा नस्तीबद्ध किया गया है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, हमें सन 2008 से लेकर अब तक हाई कोर्ट द्वारा की गई समस्त भर्तियों तथा सिविल जज की भर्तियों में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। तथा यह भी मांग की थी कि आगामी भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर अथवा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से कराई जाए। 

✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें।  ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!