मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने आदेशित किया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा संपन्न हो जाने के बावजूद, आवेदन में संशोधन के लिए लिंक ओपन करें, क्योंकि संशोधन की लास्ट डेट को सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण संशोधन नहीं हो पाया था।
मामले का संक्षिप्त विवरण
श्री संकेत शुक्ला, बालाघाट निवासी, उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा पास थे। नियमानुसार, श्री शुक्ला द्वारा चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु, ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था। उक्त फॉर्म में त्रुटिवश दिव्यांग श्रेणी का उल्लेख कर दिया गया, चूंकि श्री शुक्ला में पास अस्थाई दिव्यांग सर्टिफिकेट था। गलती का आभास होने पर, आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि 6 जून को आवेदन संशोधन का प्रयास किया गया था परंतु, सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण, अंतिम डेट को उनका फॉर्म संशोधित नही हुआ। भौतिक आवेदन पर कर्मचारी बोर्ड द्वारा, विचार नही किए जाने पर, श्री शुक्ला के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका निरस्त कर दी थी
सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय जबलपुर जबलपुर की सिंगल बेंच द्वारा, मामले को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था की श्री शुक्ला द्वारा, आवेदन संशोधन का पर्याप्त प्रयास नही किया गया था। उनके द्वारा 6 जून को पूरे दिन प्रयास नही किया गया था, ऐसा सिंगल बेंच का निष्कर्ष था।
डबल बेंच ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश जारी किया
एकल पीठ के आदेश से पीड़ित होकर, श्री शुक्ला द्वारा, उच्च न्यायालय जबलपुर की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में अपील दायर की गई थी। उनकी ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील अमित चतुर्वेदी द्वारा, युगल पीठ को पैरवी के दौरान बताया गया था कि 6 जून को पूरे दिन पोर्टल कार्य नही कर रहा था। प्राथमिक शिक्षकों के प्रकरण में आयुक्त द्वारा यह बात स्वीकार्य की गई थी एवम 7 जून की भौतिक सत्यापन का अवसर दिया गया था।
अतः श्री शुक्ला को बिना किसी कारण के दंडित किया जाना, उनकी प्रस्तावित नियुक्ति के कैंसल होने का कारण बन सकता है एवम गलत जानकारी आवेदन में भरने के आरोप में अन्य वैधानिक एक्शन हो सकता है। अतः एकल पीठ का आदेश निरस्त कर, श्री शुक्ला का आवेदन संशोधन का अवसर दिया जावे।
अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर के तर्को से सहमत होकर, उच्च न्यायालय जबलपुर की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने, एकल पीठ सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर, कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिया है कि श्री संकेत शुक्ला का आवेदन सुधरवाया जावे, ताकि उनके चयन प्रक्रिया में तकनीकी बाधा उत्पन्न नही हो।
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