MP NEWS- सरकारी नौकरी और शिक्षा में EWS आरक्षण को चुनौती, हाईकोर्ट में जनहित याचिका

Bhopal Samachar
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मध्यप्रदेश में EWS आरक्षण की अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों की सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस विषय को बहस के लिए स्वीकार किया और सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त निर्धारित की गई है। 

एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की जनहित याचिका

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के समक्ष एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नामक संस्था द्वारा जनहित याचिका दायर करके मध्यप्रदेश शासन द्वारा EWS- आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित जातियों के अभ्यर्थियों को शिक्षा एवं रोजगार में 10% आरक्षण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) के प्रावधान की असंगत बताया है। 

EWS आरक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलील 

  • बिना आंकड़ों के 10% EWS आरक्षण लागू कर दिया गया जबकि अल्पसंख्यकों को मिलाकर अनारक्षित जातियों की कुल जनसंख्या 13% से कम है। 
  • EWS आरक्षण के लाभ से पिछड़ा वर्ग को वंचित किया जाना असंवैधानिक है। 
  • यह आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) के प्रावधान की असंगत है। 

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