मध्य प्रदेश में तीसरी संतान मामले में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा में विदिशा की एक महिला शिक्षक की नियुक्ति निरस्त कर दी गई क्योंकि जांच के दौरान उनकी तीसरी संतान की पुष्टि हो गई थी। उनके द्वारा दिया गया शपथपत्र झूठा पाया गया था।
कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2023 को जारी आदेश क्रमांक 4706 में बताया गया है कि श्रीमती नीतू सोनी, माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी विषय, माध्यमिक विद्यालय चौरा खेड़ी सिरोंज जिला विदिशा के विरुद्ध सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 3 संतान होने की जानकारी मिली थी। इसके संबंध में महिला शिक्षक श्रीमती नीतू सोनी से उनका पक्ष एवं प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या सिरोंज से जानकारी मांगी गई थी। श्रीमती नीतू सोनी ने स्वीकार किया कि उनकी तीन जीवित संताने हैं।
इस जानकारी "मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से दिनांक 10 मार्च 2000 को प्रकाशित मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम छह में संशोधित प्रावधान के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को अथवा उसके पश्चात हुआ है, किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा अथवा शासकीय पद के लिए पात्र नहीं होगा" के आधार पर श्रीमती नीतू सोने की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।