फिक्स डिपाजिट का पेमेंट नहीं करने पर BANK CEO के खिलाफ वारंट जारी- BHOPAL NEWS

Madhya Pradesh Human Rights Commission द्वारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल के सीईओ श्री आर एस उपाध्याय के नाम वारंट जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि वह बैंक के सीईओ श्री आरएस उपाध्याय को दिनांक 15 सितंबर 2023 को आयोग के समक्ष उपस्थित करें। 

मामला एक फिक्स डिपाजिट का है। आवेदक का नाम श्री राधेश्याम चौरसिया है। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि, नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल में उन्होंने एक फिक्स डिपाजिट किया था। समय अवधि समाप्त होने के बाद जब वह अपना पैसा लेने के लिए बैंक में पहुंचे तो भुगतान नहीं किया गया। कहा गया कि 2-4 महीने बाद भुगतान करेंगे। इस बात से पीड़ित होकर श्री राधेश्याम चौरसिया ने मानव अधिकार आयोग में निवेदन किया कि बैंक से उनका फिक्स डिपाजिट का पैसा दिलवाया जाए। 

मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक 0501/भोपाल/2022 दर्ज करके नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल को कई बार नोटिस रिमाइंडर भेजें परंतु बैंक द्वारा खाता धारक को भुगतान नहीं किया गया और मानवाधिकार आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अंततः आयोग द्वारा बैंक के सीईओ के नाम वारंट जारी किया गया है। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15 सितंबर 2023 को बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपना स्पष्टीकरण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। 

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