मध्यप्रदेश में स्कूली बच्चों को होमवर्क के लिए राज्य शिक्षा केंद्र की गाइडलाइन - MP NEWS

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा दो तक के स्टूडेंट्स को अब कोई होमवर्क नहीं दिया जा सकता। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी आदेश में, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से यह भी बताया गया है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को कितना और किस प्रकार का होमवर्क दिया जा सकता है। 

स्कूल बैग पॉलिसी - 2023

- कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को कोई होमवर्क नहीं। 
- कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को हफ्ते में अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क। 
- कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटे का होमवर्क। 
- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क। 

राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आदेश जारी किया गया है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। स्कूल बैग पॉलिसी के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को यह आदेश भी दिया गया है कि उन्हें नोटिस बोर्ड की दीवार पर एक चार्ट लगाना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि किस क्लास के स्कूल बैग का वजन कितना है। चाट का फॉर्मेट राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से भेजा गया है। 

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