MP NEWS- सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, कमिश्नर डीपीआई भोपाल का आदेश जारी

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, संचालित स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए कमिश्नर डीपीआई की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

अतिथि शिक्षक आमंत्रण दिशा निर्देश

  • 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। 
  • जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं पद रिक्त हैं
  • रिक्तियों का अपडेशन 5 जुलाई से प्रारंभ। 
  • एसएमडीसी की बैठक 10 जुलाई को। 
  • जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है
  • निर्देशानुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना 12 जुलाई को। 
  • अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 10 जुलाई से। 
  • विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना 12 से 14 जुलाई तक। 
  • एसएमडीसी की बैठक 15 जुलाई को। 
  • अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में उपस्थिति 17 जुलाई से प्रारंभ। 

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त संबंधित दो को विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोई गलत नियुक्ति ना हो और नियुक्ति के बाद किसी भी अतिथि शिक्षक को परेशान ना होना पड़े। यहां क्लिक करके आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी दिशानिर्देश पढ़ सकते हैं एवं PDF FILE DOWNLOAD कर सकते हैं।

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