मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में विचाराधीन अशोक नगर विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र मामले के फैसले को चुनाव तक टालने की कोशिश नाकाम हो गई। विधायक के वकील चाहते थे कि गवाहों को समन भेजकर बुलाया जाए परंतु हाईकोर्ट ने कहा कि यह समय की बर्बादी है।
ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय बेकार नहीं किया जा सकता
अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देती याचिका में हाई कोर्ट की डबल बैंच ने विधायक जज्जी के उस आवेदन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है, जिसमें उनके वकील ने रिटर्निंग आफिसर से दस्तावेज मंगवाने और गवाहों को समन भेजकर बुलाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा मामले से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं। अगर आपको किसी की गवाही करवानी है तो ऐसे ही करवा लें। गवाहों को समन भेजकर और समय बेकार नहीं किया जा सकता है।
विधायक जज्जी के केस का फैसला 15 अगस्त से पहले संभावित
इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट की डबल बैंच में याचिकाकर्ता पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। अब 31 जुलाई से विधायक जज्जी की ओर से गवाह पेश होंगे। विधायक पक्ष के गवाहों की गवाही 31 जुलाई से शुरू होकर तीन दिनों में पूरी की जाएगी। हाई कोर्ट में विधायक के जाति प्रमाणपत्र को चुनौती दी गई है।
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