MP NEWS- प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 21 साल से कम आयु के उम्मीदवारों को शामिल करो: हाई कोर्ट

Bhopal Samachar
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के उस आदेश को असंवैधानिक माना है जिसमें कमिश्नर डीपीआई भोपाल ने शिक्षक चयन परीक्षा में न्यूनतम आयु सीमा 21 साल निर्धारित की थी। हाई कोर्ट ने 21 साल से कम आयु के उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

नरसिंहपुर की अंकिता और शिवानी की याचिका पर अंतरिम राहत

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि सन 2020 की पात्रता परीक्षा में क्वालीफाई उम्मीदवारों को 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ होने वाली चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता अंकिता इरपाचे एवं शिवानी ठाकुर नरसिंहपुर की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के उक्त आदेश की संवैधानिकता को याचिका क्रमांक WP/14076/2023 के माध्यम से चुनौती दी है। 

याचिका की प्रारंभिक सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा आज दिनांक 3 जुलाई 2023 को की गई। प्रारंभिक सुनवाई में पाया गया कि, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक सेवा भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों तथा विधायिका द्वारा नियत कानून के विपरीत निर्देश जारी करके नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष कर दी गई है। यह असंवैधानिक है। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए डीपीआई भोपाल को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें। इसके अलावा याचिका के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। 

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