मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी फार्मूले के कारण गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उम्मीदवारों ने दावा किया है कि संयुक्त भर्ती परीक्षा होने के कारण 87-13 का फार्मूला अन्याय पूर्ण हो गया। मेरिट वाले कैंडिडेट होल्ड में चले गए और कम नंबर वालों को नियुक्ति मिल गई।
हाईकोर्ट ने नहीं कहा था, शासन ने 13% HOLD कर दिया
करीब 10 से अधिक उम्मीदवारों ने भोपाल समाचार डॉट कॉम को ईमेल के माध्यम से बताया कि, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022, एक संयुक्त भर्ती परीक्षा दी। जिसका आयोजन कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा नवंबर 2022 में किया गया था। सरकार की ओर से 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया गया था। 27 मार्च को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि, विवाद के निपटारे तक ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाए। हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा कि 13% उम्मीदवारों को होल्ड कर दिया जाए, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया और सभी विभागों में 13% उम्मीदवारों को होल्ड कर दिया।
संविदा कर्मचारी घर के रहे न घाट के
यदि हर विभाग में अलग-अलग 13% HOLD नहीं करते, संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी तो संयुक्त नियुक्ति की जाती, तब कोई समस्या नहीं होती लेकिन हर विभाग में अलग-अलग 13% HOLD कर देने से मेरिट वाले कैंडीडेट्स HOLD हो गए जबकि उन से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल गई। इनमें से कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरे विभागों में संविदा पर नियुक्त थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनका इस्तीफा ले लिया गया और उसके बाद उन्हें HOLD कर दिया गया। यानी संविदा नौकरी भी गई और मेरिट में आने के बावजूद नियमित नियुक्ति नहीं मिली।
मान लो हाई कोर्ट में केस हार गए तो
सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया। हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ प्रस्तुत हुई याचिका को सुनवाई के योग्य माना। पिछले 5 साल से मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कब फैसला हुआ कोई नहीं कह सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो, हाई कोर्ट में केस हार गए तो मेरिट वाले 13% HOLD का क्या होगा। मेरिट लिस्ट के अनुसार उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। इस विभाग में नहीं तो उस विभाग में, किसी भी विभाग में मिले, लेकिन पहला अधिकार तो मेरिट वालों का है।
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