DEO JABALPUR की लापरवाही के कारण प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा पर हाईकोर्ट का जुर्माना - MP NEWS

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पर ₹5000 का जुर्माना लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम इनके वेतन से काटी जाए। डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि, जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी की लापरवाही के कारण हाई कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है। 

जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के उप सचिव जबलपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि, प्राथमिक शिक्षक राजेंद्र लाडिया के विरुद्ध प्रॉपर्टी विवाद में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभागीय जांच की गई थी। घनश्याम सोनी के प्रतिवेदन पर प्राथमिक शिक्षक राजेंद्र लाडिया को सस्पेंड कर दिया गया था। 

निलंबन आदेश के विरुद्ध प्राथमिक शिक्षक राजेंद्र लाडिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को न्यायालय में मामले की जानकारी और विभाग का पक्ष प्रस्तुत करना था परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। न्यायालय की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया। इसके कारण हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव सहित सभी 3 प्रतिभागियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। 

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