मध्यप्रदेश प्रथम अनुपूरक बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के प्रावधान - MP First Supplementary Budget

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज दिनांक 12 जुलाई 2023 को प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 के लिये कुल ₹27,718.75 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें राजस्व मद में ₹ 18,599.04 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹ 9,119.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

Madhya Pradesh- Provisions of the first supplementary budget estimate year 2023-24

• किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत अटल कृषि ज्योति योजना के लिये ₹6,000 करोड़ एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹ 1,700 करोड़ का प्रावधान। 
• नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिचाई योजनाओं / परियोजनाओं हेतु कुल ₹3,995 करोड़
का प्रावधान।
• लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचना कार्यों एवं संधारण हेतु कुल ₹ 2,724 करोड़ का प्रावधान।
• ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अटल गृह ज्योति योजना के लिये ₹ 1,190 करोड़, म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों / थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के लिये ₹ 1,000 करोड़ तथा टैरिफ अनुदान हेतु ₹ 1,000 करोड़ का प्रावधान।
• महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 हेतु ₹2,800 करोड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु ₹ 235 करोड़, आंगनवाड़ी सेवायें (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ) हेतु ₹162 करोड़ तथा चाईल्ड हेल्पलाईन के लिये र 20 करोड़ का प्रावधान।
• लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु ₹ 913 करोड़ तथा प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिये ₹80 करोड़ का प्रावधान।
• जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों हेतु कुल ₹ 791 करोड़ का प्रावधान।
• वित्त विभाग अंतर्गत राज्य शासन द्वारा लिये गये नये बाजार ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु ₹762 करोड़ का प्रावधान।

• सहकारिता विभाग अंतर्गत सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹ 500 करोड़ का प्रावधान।
• खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान हेतु ₹ 500 करोड़ का प्रावधान।
• नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत मेट्रो रेल योजना हेतु ₹ 450 करोड़, कायाकल्प अभियान के लिये ₹400 करोड़, मास्टर प्लान रोड डेव्लेपमेंट स्कीम के लिये ₹ 100 करोड़ तथा यूनिटी मॉल का निर्माण हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।
• सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना हेतु कुल ₹ 450 करोड़ तथा दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।
• पंचायत विभाग अंतर्गत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान ₹ 370 करोड़ एवं ग्राम स्वराज अभियान के लिये ₹ 100 करोड़ का प्रावधान।
• श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु ₹ 315 करोड़ का प्रावधान।
• पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान।

• वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत स्टाम्पों की लागत योजना के लिये ₹ 110 करोड़ का प्रावधान।
• वन विभाग के अंतर्गत केम्पा निवल वर्तमान मूल्य योजना के लिये ₹97 करोड़ का प्रावधान।
• चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय तथा संवद्ध चिकित्सालय हेतु ₹99 करोड़
का प्रावधान।
• योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंतर्गत विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु ₹ 58 करोड़ का प्रावधान।
• जन संपर्क विभाग अंतर्गत कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन के लिये ₹50 करोड़ का प्रावधान। 
• ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा योजना हेतु ₹ 48 करोड़ का प्रावधान।
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु ₹40 करोड़ का प्रावधान।
• गृह विभाग के अंतर्गत स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम ( एस.आई.एस. योजना) के लिये ₹25 करोड़ का प्रावधान।
• लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अंतर्गत लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना के लिये ₹ 25 करोड़ का प्रावधान।
• प्रवासी भारतीय विभाग अंतर्गत फ्रेन्डस ऑफ एम.पी. कॉनक्लेव हेतु ₹ 20 करोड़ का प्रावधान।
• खेल एवं युवक कल्याण अंतर्गत खेलो एम.पी. यूथ गेम्स नवीन योजना हेतु ₹ 20 करोड़ का प्रावधान।

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