Madhya Pradesh Government employees transfer policy 2023
मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के जिला स्तरीय ट्रांसफर
श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के हस्ताक्षर से शासन के समस्त विभाग, विभाग अध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम जारी पत्र में लिखा है कि, वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है। राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 15 जून, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के लिए जिले के भीतर स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल करता है।
इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका-7 में दिनांक 01/04/2020 से 30/06/2021 के स्थान पर दिनांक 01/04/2022 से 14/06/2023 एवं कंडिका- 41 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 के स्थान पर दिनांक 30/06/2023 पढ़ा जाए। शेष व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत् रहेगी।
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