Madhya Pradesh Government employees news
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा (स्वयं अथवा पति-पत्नी द्वारा) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कराने के फल स्वरुप दी जाने वाली अग्रिम वेतन भोगियों के संबंध में जारी परिपत्र की कंडिका 2 विलोपित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम
इस विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2019 में लेख किया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम प्रसूति में जुडवा संतान पैदा होने के उपरांत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति / पत्नि की नसबंदी कराने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है।
कंडिका 2 में उक्त निर्देश की प्रभावशीलता जारी होने के दिनांक से लागू किए जाने के कारण कुछ पात्र शासकीय सेवक अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित हो गए हैं। अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भित परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2019 की कंडिका 2 को विलोपित किया जाए।
परिपत्र क्रमांक सी -3 - 11/2016/1/3 दिनांक 9 जून 23 को डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के हस्ताक्षर से शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, सभी कमिश्नर, सभी कलेक्टर, सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजा गया।
यहां क्लिक करके सामान्य प्रशासन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर उपलब्ध परिपत्र पढ़ सकते हैं एवं PDF FILE DOWNLOAD कर सकते हैं।
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