MP COLLEGE ADMISSION- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा त्रुटि सुधार के लिए 2 दिन का का आदेश जारी

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान एक नवीन आदेश के माध्यम से सभी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों को कहा है कि विद्यार्थियों को तुरंत सुधार के लिए 2 दिन का समय अनिवार्य रूप से दिया जाए। 

दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि के लिए जानकारी

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल से जारी आदेश दिनांक 05/06/2023 क्रमांक: 772/139/ आउशि / शा - 5'अ' / 2023 में लिखा है कि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, आदेश क्रमांक 327 / 46 / सीसी / 2023 / अड़तीस, भोपाल दिनांक 17.05.2023 के द्वारा सत्र 2023-24 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी की गई है। 

मध्यप्रदेश में ऑनलाइन एडमिशन से संबंधित आदेश

ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी के प्रथम चरण एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय सी.एल.सी चरण के बिन्दु (अ) ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम / विषय समूह का विकल्प देने की अंतिम तिथि के दूसरे दिवस रात्रि 12.00 बजे तक पंजीकृत एवं च्वाइस फिलिंग कर चुके आवेदकों के स्केन दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जाए, जिससे जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाने हेतु दो दिन का समय मिल सकें। 

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