BHOPAL NEWS- क्रीसेंट गार्डन के खिलाफ FIR दर्ज, आपराधिक लापरवाही का मामला

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में स्थित क्रीसेंट गार्डन के संचालक के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने बिजली के तारों को व्यवस्थित नहीं किया इसके कारण एक बालक को करंट लगा और वह घायल हो गया। 

क्रिसेंट गार्डन में करंट लगने से बालक घायल

भोपाल की कोई फिजा थाने से मिली जानकारी के अनुसार FIR नंबर 329/23 में फरियादी शेख इब्राहिम उम्र 38 साल ने बताया कि, वह दिनांक 16 मई 2023 को मोहम्मद नाजिम की शादी में शामिल होने के लिए क्रिसेंट गार्डन गए थे। यहां नो मोहम्मद जाफरान को बिजली के खुले तारों से करंट लग गया। मैरिज गार्डन में चारों तरफ बिजली के खुले हुए तार पढ़े थे। इस प्रकार की आपराधिक लापरवाही जानलेवा हो सकती है। 

फरियादी ने बताया कि उन्होंने गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में अपने बालक का इलाज कराया है। इस तरह की घटना किसी और के साथ ना हो इसलिए आपराधिक मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे हैं। कोहेफिजा पुलिस ने आईपीसी की धारा 336, 337 (यांत्रिकी उपकरणों की लापरवाही से घायल होने अथवा किसी भी प्रकार का नुकसान होना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

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