मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती बड़ी खबर- हाई कोर्ट ने 5 साल की छूट दी - MP NEWS

Bhopal Samachar
0

Madhya Pradesh Government teachers recruitment counselling

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला पारित करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में याचिकाकर्ता व्यक्तियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करके नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता श्री आशुतोष चौबे तथा काशी प्रसाद शुक्ला की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा याचिका क्रमांक 13313/2023 के माध्यम से आयु सीमा में छूट की मांग की गई थी। 

मध्य प्रदेश सरकारी नौकरी में EWS उम्मीदवारों को 5 साल की छूट

आज दिनांक 26 जून 2023 को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस रविंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ को अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए शासन द्वारा 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है लेकिन अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। जिसके कारण याचिकाकर्ताओं को आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिल पाया। 

प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर यानी अतिथि शिक्षक की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है जबकि याचिकाकर्ताओं की आयु 42 वर्ष है। याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया में भाग लिया गया। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद इनकी फाइल को कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर प्रेषित किया गया। कमिश्नर डीपीआई भोपाल ने अभ्यर्थियों की आयु 40 वर्ष से अधिक होने के कारण नियुक्ति को निरस्त कर दिया। 

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जा रही है लेकिन मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल के कमिश्नर किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अधिवक्ता श्री ठाकुर के तर्कों से सहमत होते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट दिए जाने का अंतरिम आदेश पारित कर दिया। हाईकोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर भोपाल सहित अन्य आवेदक गणों को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 4 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। 

✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें 
✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। 
✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 
क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!