Madhya Pradesh school education department news
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए श्री गिरीश कुमार व्यास को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल की कमिश्नर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने सस्पेंड कर दिया है।
व्यास को DEO नियुक्त किया था, शर्मा जी कलेक्टर से नियुक्ति ले आए
मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल से जारी निलंबन आदेश क्रमांक 1049 दिनांक 3 मई 2023 में लिखा है कि, जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक आरएमएसए / 2023/1747 दिनांक 21.3.2023 द्वारा अवगत कराया है कि श्री गिरीश कुमार व्यास, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौरावली मुरैना को उनके कार्य के साथ-साथ सहायक परियोजना समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कलेक्टर मुरैना के आदेश क. 1385-86 दिनांक 7.3.2023 द्वारा सहायक परियोजना समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार श्री सचिन शर्मा उच्च माध्यमिक शिक्षक को सौंपा गया। इसके कारण श्री गिरीश कुमार व्यास को उनके पत्र क. 1579-80 दिनांक 16.3.2023 से निर्देर्शित किया था कि श्री राधेश्याम शर्मा प्रभारी ADPC कार्यालयीन को अभिलेख सौंपकर पदांकित संस्था पर उपस्थित होकर अवगत करावें।
गिरीश कुमार व्यास, कलेक्टर द्वारा की गई नियुक्ति को मान्य तैयार ही नहीं थे
श्री गिरीश कुमार व्यास द्वारा न तो अपने पद का प्रभार सौंपा गया और न ही कार्यमुक्ति पत्र प्राप्त किया गया। श्री व्यास द्वारा बार-बार निर्देशों के उपरांत भी अभिलेख एवं अलमारी की चाबी उपलब्ध नहीं कराई गई है। श्री व्यास द्वारा प्राचार्य शा.उ.मा.वि. दौरावली का प्रभार भी संस्था में वरिष्ठ उ०मा०शि० श्री भूपेन्द्र सिंह घुरैया को नहीं सौंपा गया है। इस प्रकार श्री गिरीश कुमार व्यास का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) (3) के विपरीत पाया गया जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
रिलीव होने तैयार नहीं थे, इसलिए सस्पेंड कर दिया
अतः गिरीश कुमार व्यास, उ०मा०शि० शा.उ.मा.वि. दौरावली जिला मुरैना को उक्त कृत्य के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंवित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना रहेगा एवं उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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