GALIOR HIGH COURT ने SC-ST ACT के आरोपी को ₹500 मुचलके पर रिहा किया, शिवपुरी का मामला

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Madhya Pradesh high Court news - bail application

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी जिले में दर्ज किए गए एट्रोसिटी एक्ट के एक मामले में आरोपी को ₹500 के मुचलके पर रिहा कर दिया। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश को निर्देश दिए कि वह एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित मामलों में जमानत के हर आवेदन को खारिज ना करें। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और कर्तव्य निभाएं। 

FIR में दर्ज घटना का संक्षिप्त विवरण

याचिकाकर्ता अमर सिंह के विरुद्ध सतनवाड़ा थाने में दुष्कर्म व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 17 मार्च 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला ने शिकायत की थी कि, वह पड़ोस में भाई दूज मनाने गई थी। वहीं पर अकेला देखकर अमर सिंह ने पाटौर में बंद कर लिया और डरा-धमका के दुष्कर्म किया। धमकी दी यदि किसी को यह बात बताई तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। छह दिन बाद यह बात पति को बताई। पति के साथ पीड़िता थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। 

हाईकोर्ट ने केस डायरी देखते ही, आरोपी को रिहा कर दिया

पुलिस ने याचिकाकर्ता अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमर सिंह ने जमानत के लिए शिवपुरी के विशेष न्यायालय में आवेदन किया। विशेष न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। आरोपित की ओर से तर्क दिया गया कि महिला शादीशुदा है और उम्र 45 साल है। उसने झूठा फंसाया है। पुलिस की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया। कोर्ट ने केस डायरी के तथ्यों को देखते हुए 500 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। 

साथ ही विशेष सत्र न्यायालय एट्रोसिटीज शिवपुरी को सलाह दी है कि भविष्य में आंख बंद कर जमानत आवेदन पर फैसला न करें। फैसला करते वक्त तथ्यों को देखा जाए। 

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