शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षक, EWS, OBC और दिव्यांगों के लिए 4 संशोधन अनिवार्य - Khula Khat

हम सभी जानते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग और आयुक्त जनजातीय विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत 2018 में पात्रता परीक्षा के आधार पर अक्टूबर 2021 और मार्च 2023 में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुईं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अनेक बार संशोधन और विवाद की स्थिति और विभिन्न विसंगतियां देखने को मिली जिनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। वर्तमान में शिक्षक चयन परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा है उम्मीद है कि इन पिछली गलतियों में विभाग सुधार करेगा, आइए जानते हैं कि क्या सुधार की जरूरत है:-

1 - यह कि सबसे पहले आवदेन फार्म भरते समय आवेदक के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना चाहिए सत्यापन के दौरान एक कोड देना चाहिए उसी कोड के आधार पर फार्म भरा जाए जिससे बाद में किसी भी तरह से कोई विवाद उत्पन्न न हो।
2- यह कि शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षक को 25% और 75% दोनों में लाभ दिया जाना चाहिए जिससे उनके साथ न्याय हो।
3- यह कि शिक्षक चयन परीक्षा में जिस तरह से ST,SC को बैकलॉग पद दिए गए हैं उसी प्रकार EWS, OBC, दिव्यांग वर्ग को भी दिए जाएं।
4- यह कि अतिथि शिक्षक को जिस वर्ग में पढ़ाया है उसी वर्ग में लाभ मिलना चाहिए जैसे वर्ग 1 में पढ़ाने वाले को वर्ग 1 में उसी तरह वर्ग 2, 3 वाले को वर्ग 2, 3में दिया जाए।

आयुक्त महोदय जी से निवेदन है कि इन पिछली विसंगतियों को 2023 की चयन परीक्षा में निराकरण करे जिससे किसी को परेशानी न हो। समाचार के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूं। अन्तिम परिवर्तन व संशोधन विभाग करे यही उम्मीद है। ✒ ब्रजेश रावत, रीतेश,सतीश, सुनील सहित समस्त पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी

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