बड़ी खबर, OBC आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दैनिक सुनवाई शुरू

Madhya Pradesh 27% OBC reservation High Court news

जबलपुर। मध्य प्रदेश के करोड़ों युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण मामले में आज दिनांक से दैनिक सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसके फैसले के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों को स्थगित रखना अनिवार्य नहीं है। 

उपरोक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरणों की सुनवाई आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आरंभ कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस डीडी बंसल की खंडपीठ द्वारा शाम 4:00 बजे अधिवक्ताओं के तर्क चुने गए और स्पष्ट किया गया कि इस मामले में अब दैनिक सुनवाई होगी। 

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यहां जिन मामलों की सुनवाई हो रही है वह 27% ओबीसी आरक्षण की वैधानिकता पर हो रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है वह नोटिफिकेशन से संबंधित है। 

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