MP NEWS- असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, प्रमोशन के पद पर सीधी भर्ती का आरोप

Madhya Pradesh news- Rojgar Samachar 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विद्युत वितरण कंपनी चयन प्रक्रिया जारी रख सकती है परंतु अंतिम चयन परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे। 

बिजली कंपनी में सहायक यंत्री की सीधी भर्ती पर आपत्ती

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21 फरवरी 2023 को बिजली कंपनी द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। निर्धारित किया गया था कि घोषित किया जाए रिक्त पदों पर केवल संविदा असिस्टेंट इंजीनियरों को ही नियुक्ति दी जाएगी। यानी एक प्रकार से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके अलावा 10 मार्च 2023 को सहायक यंत्री सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें उम्मीदवारों से न्यूनतम अर्हता बीटेक और गेट क्वालिफिकेशन मांगी गई। 

इस प्रक्रिया के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई। आपत्ति दर्ज कराई गई कि कंपनी में कार्यरत अनुभवी कनिष्ठ यंत्री को पदोन्नत करके सहायक यंत्री बनाया जाना चाहिए, परंतु सीधी भर्ती की जा रही है। खंडपीठ को बताया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ द्वारा इस प्रकार की सीधी भर्ती पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। इसके आधार पर इंदौर खंडपीठ ने सहायक यंत्री की भर्ती पर रोक लगा दी और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सबसे प्रमुख अधिकारी के नाम नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 

✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं
If you have any question, do a Google search

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!