मध्यप्रदेश में साईलो बैग्स में अनाज के भंडारण के प्रावधान पर हाईकोर्ट की रोक- MP NEWS

Madhya Pradesh High Court news

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अनाज को सबसे पहले साईलो बैग्स में भरने का प्रावधान किया गया था। याचिका 20 वेयरहाउस संचालकों ने लगाई थी। उनका कहना था कि सरकार का यह आदेश उनके लिए हानिकारक है। जबकि सरकार की दलील थी कि यह सरकार और किसान के लिए सस्ता और फायदेमंद है।

सरकार ने अनाज खरीदी और भंडारण पथरिया के बीच में प्राथमिकता बदल दी

मध्य प्रदेश अनाज भण्डारण नीति में ज्यादा क्षमता वाले सायलो बैग्स, प्राथमिकता क्रम में पांचवें नंबर पर थे लेकिन अचानक ही सरकार ने नीति में बदलाव कर उन्हें दूसरे नंबर पर रख दिया था। सायलो बैग्स पहले भरने से सैकड़ों की तादात में वेयरहाउस खाली रह जाने की आशंका थी लिहाजा 20 वेयर हाउस संचालकों ने अचानक बदली गई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

इसमें कहा गया था कि भण्डारण प्रक्रिया शुुरु होने के बाद अचानक नियम नहीं बदले जा सकते और अगर सायलो बैग्स पहले भरे गए तो वेयर हाउस संचालक अपने गोदाम ना भर पाने की वजह से बैंकों के कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। बहरहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अचानक भण्डारण नियम बदलने पर स्पष्टीकरण मांगा है और सायलो बैग्स पहले भरने के आदेश पर रोक लगा दी है।

प्रक्रिया के बीच में कैडर चेंज नहीं कर सकते: एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी

याचिकाकर्ता के वकील सत्येन्द्र ज्योत्षी ने बताया कि रबी की फसलों को रखने के लिए 2023 में राज्य सरकार नें एक केडर नियुक्त किया था जिसमें पालिसी बनाई गई थी, इसमें सायलो बैग्स को पांचवें नंबर में रखा गया था, याने की जब जरूरत के हिसाब से अनाज रखा जाएगा, पर सरकार नें अचानक ही इस केडर में बदलाव कर दिया। जिसको लेकर सिहोरा के 20 वेयरहाउस मालिकों नें हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट नें सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन और ब्रांच मैनेजर जबलपुर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। 

✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!