मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय लोकपाल का गठन होगा, छात्रों को 30 दिन में न्याय मिलेगा- MP NEWS

Madhya Pradesh higher education for college students


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक सरकारी एवं प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्तर पर विश्वविद्यालय लोकपाल का गठन किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स की सभी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई होगी और 30 दिन के भीतर मामले का फैसला किया जाएगा। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायत का निवारण विनियम 2023 पीडीएफ फाइल

The University Grants Commission (UGC) द्वारा इसके लिए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11 अप्रैल 2023 नई दिल्ली संख्या 233 असाधारण भाग 3 खंड 4 जारी कर दिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम 2019 के अधिक्रमण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित नियम बनाया गया है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम 2023 नाम से पुकारा जाएगा। 

भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में सभी प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दिए गए हैं। बताया गया है कि विद्यार्थी किस प्रकार की शिकायतें कर सकते हैं। लोकपाल का गठन किस प्रकार से होगा। लोकपाल का कार्यकाल क्या होगा और लोकपाल को विद्यार्थियों के हित में जिस प्रकार से पाबंद रहना होगा। भारत के राजपत्र में लोकपाल के गठन के बारे में पहले हिंदी भाषा में और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में जानकारी दी गई। 

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University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 PDF DOWNLOAD

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ऑफिशल वेबसाइट पर गजट नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। कृपया विजिट करें अथवा यहां क्लिक करें। इस डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आप यूजीसी की ऑफिशल वेबसाइट के उस यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर गजट नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। कुल 13 पेज की पीडीएफ फाइल जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पूरी जानकारी दी गई है। FREE DOWNLOAD कर सकते हैं। 

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