मध्यप्रदेश में ट्रैफिक चालान की नई दरें यहां पढ़िए, New rates of traffic challan - MP NEWS

Updesh Awasthee

New rates of traffic challan in Madhya Pradesh 6 MARCH 2023

ग्वालियर। मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा यातायात के नियम तोड़ने पर होने वाली चालानी कार्रवाई, जुर्माना की नवीन दरें लागू कर दी गई है। दिनांक 6 मार्च 2023 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पढ़िए यातायात का कौन सा नियम तोड़ने पर कितना चालान बनेगा:- 

मध्य प्रदेश में किन अधिकारियों को ट्रैफिक चालान बनाने का अधिकार

मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार दिए हैं। जिनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे। (हेड कांस्टेबल और कॉन्स्टेबल ट्रेफिक चालान नहीं बना सकते, यदि चेकिंग पॉइंट पर ASI नहीं है तो चालानी कार्रवाई के लिए वाहनों की रोकथाम में नहीं कर सकते।)

मध्यप्रदेश में यातायात जुर्माना की नई दरें 6 मार्च 2023 से लागू

  • बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना। 
  • बिना हेलमेट बाइक चलाने पर ₹300 जुर्माना। 
  • लापरवाही से वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना। 
  • लापरवाही से वाहन चलाते दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹10000 जुर्माना। 
  • ओवरलोड यात्री वाहन (बस, टैक्सी या अन्य कोई भी) ₹200 प्रति यात्री।
  • एंबुलेंस एवं इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर ₹10000 जुर्माना।
  • बिना लाइसेंस निजी वाहन चलाने पर ₹1000 और कमर्शियल वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना।
  • अनाधिकृत व्यक्ति (नाबालिग अथवा किसी भी नियम के अनुसार अयोग्य) द्वारा प्राइवेट वाहन चलाने पर 1000 और कमर्शियल वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना।
  • निर्धारित से अधिक स्पीड पर (हाई स्पीड) निजी वाहन ₹1000, कमर्शियल वाहन 3000 रुपए जुर्माना।
  • POC सर्टिफिकेट नहीं होने पर निजी वाहन ₹1000, कमर्शियल वाहन ₹5000 जुर्माना।
  • नो एंट्री (प्रतिबंधित क्षेत्र) में हॉर्न बजाने पर ₹1000 जुर्माना। दूसरी बार ₹2000 जुर्माना।
  • ओवर लोडिंग वाहन पर ₹10000 जुर्माना। 

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