भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 1 मार्च 2023 की तारीख में शिक्षक कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के संबंध में आदेश क्रमांक 175 एवं आदेश क्रमांक 177 (कुल 2 आदेश) जारी किए गए हैं।
एमपी स्कूल शिक्षा ट्रांसफर पॉलिसी 2022- डीपीआई का आदेश क्रमांक 175
श्री अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में लिखा है कि स्थानांतरण नीति 2022 के तहत लोक सेवकों के ऑनलाइन जारी किए जाने वाले स्थानांतरण आदेश की कंडिका 8 में उल्लेखित है कि, यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभाव शील होगा इससे पूर्व संबंधित को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए इस आदेश के साथ एक सूची संलग्न की गई है और लिखा है कि इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उन सबके लिए स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-8 की शर्तें शिथिल की जाती हैं। सबको तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाए और नवीन पदस्थापना पर कार्यभार सौंप दिया जाए।
एमपी स्कूल शिक्षा ट्रांसफर पॉलिसी 2022- डीपीआई का आदेश क्रमांक 177
श्री केके द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं निम्नांकित जिलों (अलीराजपुर अनूपपुर बालाघाट बड़वानी बैतूल भिण्ड भोपाल बुरहानपुर छिन्दवाड़ा, पनोह देवास, डिण्डोरी गुना ग्वालियर हरदा, इन्दौर, अबुआ कटनी मंडला मन्दसौर नर्मदापुरम नरसिंहपुर नीमच निवाड़ी, पन्ना रायसेन, रतलाम रीव, सतना सिवनी, शाजापुर श्योपुर शिवपुरी, सोधी सिंगरौली टीकमगढ़ उज्जैन उमरिया एवं विदिशा) के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि उपरोक्त जिलों में जितने भी कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट नहीं हुई है, 6 मार्च तक अपडेट कर लें, उसके बाद सारा डाटा फ्रीज कर दिया जाएगा।
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