MP NEWS- विधायक को पता ही नहीं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत सचिवों के ट्रांसफर हो गए

भोपाल। ग्राम पंचायत के सचिव एक ऐसा कर्मचारी है जो क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के सीधे संपर्क में होता है। सरपंच के अलावा जनपद जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक और सांसद के सीधे संपर्क में होते हैं, लेकिन विधायक श्री गोपाल सिंह चौहान के संपर्क में शायद कोई गड़बड़ी थी। हाल ही में पंचायत सचिवों के ट्रांसफर हुए हैं और उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगा दिया कि पंचायत सचिवों की ट्रांसफर कब होंगे। 

श्री गोपाल सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से प्रश्न पूछा था जो विधानसभा में क्रमांक 2003 (अतारांकित) पर दर्ज है। श्री गोपाल सिंह ने पूछा कि मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण कब से किए जाएंगे। अशोकनगर में ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण 1 साल से नहीं हुए हैं जबकि नए सरपंचों ने मुख्यमंत्री जी से मांग की थी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था। कब तक आदेश जारी किए जाएंगे। 

पंचायत मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण करने हेतु समस्त जनों को पत्र क्रमांक 14551 दिनांक 30 सितंबर 2022 जारी किया गया था। जिसमें 5 अक्टूबर 2022 तक ट्रांसफर करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिला अशोकनगर की ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण हेतु पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 17930 दिनांक 9 दिसंबर 2022 एवं पत्र क्रमांक 1671 दिनांक 30 जनवरी 2023 जारी किए गए हैं। 

पंचायत सचिवों को 2018 से छठवां वेतनमान, विधायक 2023 में पूछ रहे हैं कब मिलेगा

विधायक श्री गोपाल सिंह को पता ही नहीं था कि ग्राम पंचायतों के सचिवों को कौनसा वेतनमान मिल रहा है। उन्होंने विधानसभा में पूछा कि ग्राम पंचायतों के सचिवों को शासन कब तक छठवें, सातवें वेतनमान का लाभ देगी। स्पष्ट का तात्पर्य यह निकलता है कि जिस दिन प्रश्न लगाया गया उस दिन पंचायत सचिवों को पांचवा वेतनमान मिल रहा था। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों को आदेश क्रमांक 6477 दिनांक 11 मई 2018 से छठवां वेतनमान दिया जा रहा है और वर्तमान में सातवां वेतनमान देने की कार्रवाई प्रचलन में है। 

पंचायत मंत्री ने विधानसभा में बताया कि, ग्राम पंचायत सचिवों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान प्रक्रिया में है। 

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