MP NEWS- रायसेन में प्राध्यापक सस्पेंड, भिंड में 2 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh Higher Education Department employees news

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रायसेन में प्राध्यापक डॉ राकेश कुमार राणा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भिंड में सहायक प्राध्यापक श्री शैलेंद्र कुमार एवं श्री बीनू सिंह के सत्यापन में त्रुटि के चलते दोनों की परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी गई है। 

MP NEWS- रायसेन में प्राध्यापक डॉ राकेश कुमार राणा सस्पेंड

श्री वीरेंद्र सिंह भलावी अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के हस्ताक्षर से दिनांक 31 मार्च 2023 को जारी आदेश क्रमांक 687 में लिखा है कि डॉ राकेश कुमार राणा, कॉमर्स के प्रोफेसर जो सरकारी औबेदुल्लागंज कॉलेज में पदस्थ हैं द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2023 को प्रिंसिपल के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा भोपाल नर्मदा पुरम संभाग द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2022 को निरीक्षण के दौरान डॉ राणा शराब के नशे में पाए गए। उनके पत्र दिनांक 17 नवंबर 2022 एवं प्रिंसिपल वीर सावरकर कॉलेज ओबैदुल्लागंज जिला रायसेन के पत्र दिनांक 7 फरवरी 2023 से इन तथ्यों की पुष्टि होती है कि, 

डॉ. राकेश कुमार राणा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत होने के कारण राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. राकेश कुमार राणा, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)/(2) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। 

भिंड में सहायक प्राध्यापक शैलेंद्र कुमार एवं बीनू सिंह की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शैलेंद्र कुमार एवं बीनू सिंह जो एमजेएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिंड में पदस्थ हैं द्वारा अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2021-22 के आवेदक श्री अरविंद कुमार निवासी उत्तर प्रदेश का सत्यापन ओबीसी कैटेगरी में किया गया, ओबीसी कैटेगरी में सत्यापन करने से प्रार्थी को सत्यापन त्रुटि के कारण ओबीसी का अधिकार दिया गया जबकि यह दीवार मध्यप्रदेश के मूल निवासी को प्रदान किया जाता है। 

दोनों सहायक प्राध्यापकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। उनके उत्तर को समाधानकारक ना मानते हुए दोनों की परिवीक्षा अवधि में छह माह की वृद्धि कर दी गई है। 

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