MP karmchari news- स्कूल शिक्षा नवीन संवर्ग शिक्षकों के विषय में संशोधन का लास्ट चांस

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त श्री अभय वर्मा ने नवीन संवर्ग के शिक्षकों के विषय में संशोधन का लास्ट चांस दिया है। स्पष्ट किया है कि लास्ट डेट के बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। 

सेवाअभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही ई-सेवा पुस्तिका का सत्यापन किया गया 

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय से समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश के नाम जारी परिपत्र क्रमांक 417 में दिनांक 9 मार्च 2023 में लिखा है कि, संचालनालय के पत्र क्रमांक / स्था. 3 / अतिशेष / 2023 / 249 दिनांक 30.1.2023 व पत्र क्रमांक / 359 दिनांक 7.2.2023 के अनुक्रम में वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त लोक सेवकों के विषय संशोधन के प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किये जा रहे है। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि आपके द्वारा पूर्व में नवीन संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई गई जिला स्तरीय पात्रता समिति की सूची मे अंकित विषय एवं वर्तमान में संशोधन हेतु उपलब्ध कराये गये संशोधन प्रस्ताव में अंकित विषय में भिन्नता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा पूर्व में सेवाअभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही संबंधित लोक सेवकों की ई-सेवा पुस्तिका का सत्यापन संकुल / जिला स्तर से किया गया है। 

विषय संशोधन का प्रस्ताव जिला स्तरीय पात्रता समिति के समक्ष प्रस्तुत करें

अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त लोक सेवक जिनका विषय संशोधन किया जाना है, उनके सेवाअभिलेखों का परीक्षण कर विषय संशोधन का प्रस्ताव जिला स्तरीय पात्रता समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। जिला स्तरीय पात्रता समिति द्वारा मान्य किये गये प्रकरणों की सूची एवं आवश्यक समस्त दस्तावेज के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषय संशोधन का प्रस्ताव संचालनालय को उपलब्ध कराये। 

बिना जिला स्तरीय पात्रता समिति की अनुशंसा के विषय संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा विषय संशोधन का यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके पश्चात विषय संशोधन के प्रकरण संज्ञान में आने पर यह मानकर कि आपके द्वारा सेवाअभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही ई-सेवापुस्तिका सत्यापित की गई है, आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

अतः उच्च माध्यमिक शिक्षण के विषय संशोधन के प्रस्ताव जिला स्तरीय पात्रता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसा सहित मयदस्तावेज के प्रकरण दिनांक 13.3.2023 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है।

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