MP COLLEGE NEWS- एक साथ 2 कोर्स की पढ़ाई हेतु नियम शर्ते एवं गाइडलाइन यहां पढ़िए

Bhopal Samachar
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मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 शिक्षा सत्र में 2 कोर्स की पढ़ाई करने के लिए नियम शर्ते एवं गाइड लाइन जारी कर दी गई है। जो विद्यार्थी एक साथ दो कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

श्री वीरेंद्र सिंह भलावी अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा परिपत्र क्रमांक 227 दिनांक 28 मार्च 2023 को जारी परिपत्र में लिखा है कि, विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रावधान करने के संबंध में यू.जी.सी. द्वारा जारी संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा मोड दोनों को शामिल करते हुए सीखने के कई रास्ते उपलब्ध कराने के अनुक्रम में विद्यार्थियों को एक साथ दो अकादमिक कार्यक्रम में अध्ययन करने की सुविधा हेतु निम्नानुसार प्रावधानित किया गया है:- 

(1) एक छात्र फिजिकल मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में, एक कार्यक्रम में कक्षा के समय दूसरी कक्षा के समय के साथ ओवरलैप नहीं करता हो।

(II) एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, एक पूर्णकालिक फिजिकल मोड में दूसरा मुक्त और दूरस्थ ऑनलाइन कार्यक्रम)। शिक्षा (ODL / ऑनलाइन मोड में या एक साथ अधिकतम दो ODL / ऑनलाइन कार्यक्रम)। 

(III) PODL / ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम केवल ऐसी उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEIS) से किए जा सकेंगे जो यू.जी.सी. / सांविधिक परिषद / भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हों। 

(IV) इन दिशा निर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम यू.जी.सी. और संबंधित सांविधिक / पेशेवर परिषदों द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा शासित होंगे।

(V) यह दिशा निर्देश यू.जी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख 13 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी दिनांक से पहले किसी भी माध्यम से (पूर्णकालिक / ODL / ऑनलाईन) एक साथ दो अकादमिक कार्यक्रम कर चुके विद्यार्थी पूर्वव्यापी लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। 

(VI) उपरोक्त दिशा निर्देश पी-एच.डी. के अलावा अन्य अकादमिक कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी। 

(VII) यू.जी.सी. द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय अपने यू.टी.डी. के विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रावधान अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से मैकेनिज्म तैयार कर सकेंगे। 

अतः विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम में अध्ययन करने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। 

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