Legal Advise- पालतू जानवर के साथ मारपीट करने वाले पर कौन सी धारा लगेगी, यहां पढ़िए

Bhopal Samachar
अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र पशुओं या जानवरों पर अत्याचार करते हैं वहाँ पर वन्य पशु संरक्षण अधिनियम,1972 के अंतर्गत अपराध बनता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर या पशु जैसे:- गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, ऊंट,बाघ या अन्य जानवर जिसका कोई स्वामी हो अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा उनका भरण पोषण किया जा रहा हो ऐसे पशुओं को कोई मारता है, विष देता है, विकलांग करता है तब उस व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 429 के अंतर्गत दोषी माना जायेगा।

आईपीसी की धारा 429- गिरफ्तारी, जमानत, सजा और समझौता 

भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत दर्ज किया गया अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है। इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है और पुलिस थाने में ही जमानत की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम पाँच वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 429 का अपराध एक शमनीय अपराध है जानिए

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा(1) के अनुसार किसी भी प्रकार के पालतू जानवरों या पशु को नुकसान पहुचाने का अपराध एक समझौता योग्य अपराध हैं इसका समझौता बिना न्यायालय की आज्ञा अर्थात न्यायालय के बाहर ही उस व्यक्ति (पशुपालक) से किया जा सकता है जिस व्यक्ति के जानवर या पशु को क्षति पहुचाई गई हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!