CG NEWS- छत्तीसगढ़ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बर्खास्त, विधि एवं विधाई विभाग से आदेश जारी

Bhopal Samachar
0
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जसपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गणेश राम बर्मन की सेवाएं समाप्त घोषित कर दी है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की अनुशंसा पर की गई। विभाग के प्रमुख सचिव ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। 

बताया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को श्री गणेश राम बर्मन के बारे में कुछ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक जांच में शिकायतें सही पाई गई। फिर जांच का दायरा बढ़ाया गया। विजिलेंस की टीम ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने डिटेल रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद एक रिपोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने प्रस्तुत की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने श्री गणेश राम बर्मन की गतिविधियों को कदाचरण माना एवं उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा की। 

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रामकुमार तिवारी ने छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2006 के नियम 9(4) के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशुपर श्री गणेश राम बर्मन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। 

✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!