Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 की पूरी प्रक्रिया 27% ओबीसी आरक्षण के कारण उलझ गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया उसे फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 में 34 महिला उम्मीदवार ऐसी हैं जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा में क्वालीफाई घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में भी क्वालीफाई घोषित किया गया। इसके बाद आरक्षण विवाद को लेकर हाईकोर्ट के आदेश जारी हुए जिसके परिपालन रिजल्ट के फार्मूले को बदला गया। फार्मूला बदलने के कारण उपरोक्त 34 महिला उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि, परीक्षा के प्रत्येक चरण में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। आरक्षण नियमों का लाभ फाइनल रिजल्ट में दिया जाना चाहिए। इसके बाद उपरोक्त 34 महिला उम्मीदवारों ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी ताजा परीक्षा परिणामों को चुनौती दी है क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया के बीच में फार्मूला बदलने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया जबकि इससे पहले उन्हें योग्य घोषित किया गया था।
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