GWALIOR NEWS- डीजे और लाउडस्पीकर पर कलेक्टर का प्रतिबंध, 188 की कार्रवाई होगी

ग्वालियर।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने ग्वालियर जिले में डीजे और लाउडस्पीकर सहित सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धारा 144 के तहत की गई है और यदि किसी ने उल्लंघन किया तो आईपीसी की धारा 188 के तहत डीजे अथवा लाउडस्पीकर बजाने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके उपकरण भी जप्त कर लिए जाएंगे।

ग्वालियर के कलेक्टर कार्यालय से बताया गया है कि, मध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा-10वी व 12वी की बोर्ड परीक्षा तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में भी कक्षा-10वी व 12वी की परीक्षाएँ 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों के लिये परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण रखते हुए कोई व्यवधान उत्पन्न न होने की दृष्टि को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए हैं।

जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश 5 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!