MP NEWS- शिवपुरी नगर पालिका उपाध्यक्ष ने अवैध कॉलोनी काटी, FIR के आदेश

भोपाल
। अवैध कालोनियों को अस्तित्व में आने से रोकना नगरपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी है परंतु मध्यप्रदेश के शिवपुरी शहर में नगर पालिका उपाध्यक्ष ने खुद अवैध कॉलोनी काट डाली। कलेक्टर ने जांच कराई और इसके आधार पर FIR दर्ज की गई है। 

सरोज रामजी व्यास ने झींगुरा में अवैध कॉलोनी काटी

शिवपुरी जिले के एडीएम श्री विवेक रघुवंशी ने बताया कि, परवेज खान पुत्र हयात खान निवासी बैराड़ ने सर्वे नम्बर 569/1, 569/2 बैराड़ में अवैध रूप से कॉलोनी काटी है।इसी के साथ रामकिशन रावत पुत्र रामजीलाल रावत निवासी पोहरी ने सर्वे नम्बर 112/1 कृष्ण गंज पोहरी में, शिवपुरी नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास निवासी पुरानी शिवपुरी ने सर्वे नम्बर 776/1/4/11 झींगुरा में अवैध कॉलोनी काटी है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण सोनी पुत्र ग्यासीराम सोनी निवासी कालामढ़ तहसील बैराड़ देश सर्वे क्रमांक 568/1, 568/2 दो कालामढ़ में अवैध कॉलोनी काट दी थी। 

शिवपुरी कलेक्टर के आदेश पर सभी मामलों की जांच करने के बाद ADM विवेक रघुवंशी ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों को, अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 

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